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मई दिवस के अवसर पर श्रमिकों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

 

मई दिवस के अवसर पर श्रम अधीक्षक कार्यालय, मधुबनी में श्रम संसाधन विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उक्त अवसर पर समादेष्टा, जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, संजय कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, राजीव कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। जिनके द्वारा विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से काम करने वाले श्रमिकों का सम्मान भी किया गया।
कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन श्रम अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुबनी सदर, जिला समादेष्टा होमगार्ड, निर्माण कामगार संघ के जिला महासचिव दिनेश भगत, एटक के जिला महासचिव सत्य नारायण राय, श्रमिकों एवं नियोजक के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
उक्त अवसर पर जिले में श्रम संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक मधुबनी, राकेश रंजन ने बताया कि जिला पदाधिकारी मधुबनी के कुशल निर्देशन में जिले में श्रम कानूनों को लागू करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। जिनका लाभ जिले के श्रमिकों को मिल रहा है।
उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 की विस्तार से चर्चा की और बताया कि किस प्रकार असंगठित कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के दुर्घटना हो जाने पर सरकार द्वारा अनुदान की राशि दिए जाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कामगारों / श्रमिकों के पंजीयन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे पात्र लाभुकों को पर्याप्त सहायता मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। जिनमें मातृत्व लाभ की योजना है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि देय है। यह अनुदान स्वास्थ्य समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है।
उन्होंने शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रावधानों की चर्चा की और बताया कि न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंध निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को आईआईटी,आईआईएमतथा एम्स जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पूरा ट्यूशन फीस, बीटेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त 20 हजार, सरकारी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के लिए 10 हजार तथा सरकारी आईटीआई के लिए एकमुश्त 5हजार राशि देय है।
नकद पुरस्कार की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता के पश्चात निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों को प्रतिवर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 25 हजार, 70 से 80% के बीच अंक प्राप्त करने पर 15 हजार तथा 60% से 70% के बीच अंक प्राप्त करने पर एकमुश्त 10 हजार का लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने विवाह के लिए वित्तीय सहायता के बारे में बताया कि 50 हजार निबंधित पुरुष अथवा महिला कामगार को 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर उनके दो व्यस्क पुत्रियों को अथवा स्वयं महिला सदस्य को, लेकिन दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं है। यह अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।
सायकल योजना के बारे में उन्होंने बताया कि न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने के पश्चात साइकिल क्रय करने के उपरांत अधिकतम 3 हजार 5 सौ साइकिल का रसीद उपलब्ध कराते प्रदान किया जाता है।
औजार क्रय योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अधिकतम 15 हजार निबंधित निर्माण कामगार को कौशल उन्नयन के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें संबंधित ट्रेड के औजार के क्रय के लिए दिए जाते हैं। भवन मरम्मती अनुदान योजना के बारे में उन्होंने बताया कि अधिकतम 20 हजार 3 वर्षों की सदस्यता पूरी होने पर सिर्फ एक बार लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण साइकिल एवं औजार के लिए राशि प्राप्त हो चुका है उन्हें या लाभ नहीं दिया जाएगा।
लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि वैसे कामगार जिन्होंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं की है उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपूर्ण राशि प्रदान की जाती है। वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के बारे में उन्होंने बताया कि इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा। जिसके तहत प्रतिवर्ष 3 हजार की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में अंतरित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र से आने के कारण निर्माण श्रमिकों/ कामगारों में जानकारी की कमी होती है। ऐसे में वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में किसी भी संबंधित योजना की जानकारी के लिए पुराने जिला परिषद भवन में स्थित जिला श्रम अधीक्षक के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिले में बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा सजग प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन को प्रभावी तरीके से लागू करने में आम लोगों को भी आगे आना होगा। यदि लोग इस बात का अनुभव करें कि बच्चों से बचपन छीन कर पूरे समाज की प्रतिभा को कुंठित करने का प्रयास किया जा रहा है तो लोग निश्चय ही बच्चों से श्रम करवाने वाले लोगों को टोकेंगे और तब जाकर इसपर प्रभावी असर डाला जा सकता है।
श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि जिले में कुल निबंधित निर्माण श्रमिकों की संख्या 37681 है जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 मैं कुल 3282 निर्माण श्रमिकों का ऑनलाइन निबंधन किया गया।
इस कार्यक्रम में श्रम अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जिला समादेष्टा के द्वारा विभिन्न श्रमिकों को ई श्रम कार्ड , आयुष्मान कार्ड , लेबर कार्ड तथा बोर्ड के द्वारा संचालित मातृत्व लाभ अनुदान प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।
विदित हो कि श्रम अधीक्षक के निर्देशानुसार 30.04.2023 को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तथा कार्यालय कर्मियों एवं श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के द्वारा मधुबनी शहर में 13 नंबर गुमटी तथा राजनगर के रांटी चौक के पास कैंप कर वहां काम की तलाश में इकट्ठा होने वाले सभी निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधन, नवीकरण , निबंधन की पूरी प्रक्रिया तथा बोर्ड के द्वारा संचालित 16 योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई तथा वसुधा केंद्र के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का आवेदन ऑनलाइन कराया गया तथा संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के द्वारा उनके आवेदन को ऑनलाइन स्वीकृत कर आज मई दिवस के अवसर पर श्रम अधीक्षक कार्यालय में लेबर कार्ड का वितरण कराया गया।
इसके अलावा आज के कार्यक्रम में स्टार फ्लावर मिल पंडोल, पंडोल फ्लावर मिल, रिलायंस रिटेल लिमिटेड , वी मार्ट, बिहार दुर्गा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पंडोल के प्रबंधकों के द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 3 कामगारों को आज के इस कार्यक्रम में श्रम अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जिला समादेष्टा होमगार्ड के हाथों पुरस्कृत कराया गया तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कार्यालय कर्मी विभिन्न श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए श्रमिक, विभिन्न नियोजकों के प्रतिनिधि एवं उनके कामगार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हितेश कुमार भार्गव, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खजौली के द्वारा किया गया।
मौके पर मिहिर कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पंडौल, गोविंद कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, रहिका, संतोष कुमार पोद्दार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, घोघरडीहा, चंदन कुमार गुप्ता, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी झंझारपुर, प्रेम कुमार शाह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जयनगर सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।

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