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Madhubani : ढाई लाख की गाड़ी 25 हजार में खरीदने वाले ऑपरेटर की जमानत रद्द

मधुबनी, वाहन नीलामी में जालसाजी कर सरकार को चूना लगाने वाले उत्पाद विभाग के डाटा इंट्री ऑपरेटर केशव कुमार झा की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने ऑपरेटर के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। गुरुवार को प्रभारी लोक अभियोजक मनोज तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि

अनुसंधान के दौरान पुलिस को डाटा इंट्री ऑपरेटर के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। प्राथमिकी के अनुसार 29 सितंबर को वाहन नीलामी में मोटरयान निरीक्षक द्वारा जिस स्कॉर्पियो की न्यूनतम कीमत ढाई लाख निर्धारित की थी उसे ऑपरेटर ने बदलकर 25 हजार कर दी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बदल दिया। नीलामी के दौरान डाटा इंट्री ऑपरेटर ने खुद सबसे अधिक 730000 की बोली लगाकर स्कॉर्पियो खरीद लिया।

बाद में विभाग को ढाई लाख की गाड़ी 25000 में खरीदने की बात की जानकारी हुई तो उसके खिलाफ सीनियर ऑफिसर को पत्र लिखा गया। बाद में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार ने डाटा इंट्री ऑपरेटर केशव कुमार झा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था।

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