Farmer Scheme New Rule : पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) के तहत सरकार किसानों ( Farmers ) के खाते में 6000 रुपये यानी 2000 रुपये सालाना की तीन किस्तें ( PM Kisan Yojana Next Installment ) भेजती है ! लेकिन, अब तक इस प्लान में कई बदलाव किए गए हैं !
पीएम किसान योजना ( PM Kisan Yojana ) बनाने से लेकर योजना बनाने तक, कभी आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर कई नए नियम बनाए गए हैं ! अब इस किसान योजना ( Farmer Scheme ) में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) का लाभ दिलाने की बात हो रही है ! आइए जानते है ! इसके नियम !
उन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ
यदि कोई किसान ( Farmer ) भूमि का मालिक है ! लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है ! या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है ! तो ऐसे लोग भी किसान योजना ( PM Kisan Yojana ) के लाभ के लिए अपात्र हैं ! पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी अपात्र की सूची में आते हैं ! आयकर ( Income Tax ) देने वाले परिवारों को भी इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) का लाभ नहीं मिलेगा !
जानिए किसे मिलेगा फायदा?
पीएम किसान योजना ( PM Kisan Yojana ) के नियमों के अनुसार पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) का लाभ नहीं ले सकते हैं ! अगर कोई ऐसा करता है ! तो सरकार उसे फर्जी बताते हुए उससे उबर जाएगी ! इसके अलावा कई ऐसे प्रावधान है ! जो किसानों को अपात्र बनाते हैं ! अगर अपात्र किसान ( Farmer ) इस योजना का लाभ उठाते है ! तो उन्हें सारी किश्त सरकार को लौटानी होगी !
इस योजना के नियमों के तहत अगर किसान परिवार में कोई टैक्स देता है ! तो इस योजना ( Farmer Scheme ) का लाभ नहीं मिलेगा ! यानी अगर पति-पत्नी में से किसी ने पिछले साल इनकम टैक्स ( Income Tax ) का भुगतान किया है ! तो उन्हें इस योजना ( PM Scheme ) का लाभ नहीं मिलेगा !
अपात्र कौन है : Farmer Scheme New Rule
नियम के अनुसार, यदि कोई किसान ( Farmer ) अपनी कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए कर रहा है ! या दूसरों के खेतों में खेती का काम करता है !और खेत उसका नहीं है !ऐसे किसान भी इस किसान योजना ( PM Kisan Yojana ) का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं ! अगर कोई किसान खेती कर रहा है ! लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है ! तो उसे भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) का लाभ नहीं मिलेगा !