Bihar: राज्य के सभी जिला परिषदों में रिक्त पदों पर होगी बहाली
12/16/2022 06:26:00 AM
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पटना, राज्य के जिला परिषदों में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान सहायक, उच्चवर्गीय लिपिक और लेखापाल के रूप में कार्य करने हेतु कर्मियों का घोर अभाव है। अधिकांश कर्मी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। जिसके चलते जिला परिषद अपने कार्यों का एवं दायित्वों का समुचित संचालन नहीं कर पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए जिला परिषदों में तमाम स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर बहाली का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारी व सभी जिले के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन करने का आदेश जारी किया है। जिला परिषदों में रिक्त पदों पर राज्य सरकार, जिला परिषद, बोर्ड, निगम तथा लोक उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएं संविदा के आधार पर ली जाएगी। गौरतलब है कि जिला परिषदों में लम्बी अवधि से बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद (सेवाशर्त) नियमावली 1964 के प्रावधानों के आलोक में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। वर्तमान में 15वें एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों में राशि का अत्यधिक प्रवाह हो रहा है। इसके समुचित व समयबद्ध उपयोग के लिए आवश्यक तकनीकी एवं लिपिक संवर्ग के कर्मियों के नियोजन का निर्णय लिया गया है। प्रधान सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चार सदस्यीय चयन समिति करेगी। जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष जबकि जिप के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। उप विकास आयुक्त तथा अनुसूचित जाति के उप समाहर्ता स्तर के एक अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। चयन हेतु उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। रिक्त पदों पर चयन दो वर्ष अथवा उसपर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। वैसे पद जिनपर सेवानिवृत्ति आयु 65 निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर अधिकतम 70 साल के लोग नियुक्त किये जा सकेंगे। संविदा पर नियोजन की यह व्यवस्था अगले आदेश अथवा जिला परिषदों में कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में नयी नियमावली गठित होने तक लागू रहेगी।